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SCRB Introductions

परिचय

उत्तराखण्ड राज्य में पुलिस की कार्यकुशलता में वृद्धि करने, कम्प्यूटराईजेशन,प्रशिक्षण एंव आधुनिक कार्यप्रणाली के तहत अपराध/अपराधियो की जानकारी प्राप्त करने के अतिरिक्त आपराधिक रिकार्ड (डेटा) को सुरक्षित रखने का कार्य राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरों के द्वारा किया जाता है जिसका गठन महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की स्वीकृति के पश्चात सचिव गृह उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 832/XX(8)2017-11(44)2006 दिनांक- 03 अगस्त 2017 के द्वारा किया गया है। राज्य अपराध ब्यूरो के गठन के साथ ही फिंगरप्रिन्ट ब्यूरो को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो मे समाहित कर दिया गया है वर्तमान मे फिंगरप्रिन्ट से सम्बन्धित समस्त कार्य एंव मिलान का कार्य भी राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा किया जा रहा है ।  

उद्देश्य

राज्य के अपराध एवं अपराधियो के रिकार्ड / आंकडे तैयार करना ।

अपराधियो का आपराधिक इतिहास जनपदो एवं न्यायालय को प्रेषित करना ।

राज्य अपराध ब्यूरो द्वारा राज्य मे समस्त अपराधों के सांख्यिकीय डेटा एकत्र कर राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरों, नई दिल्ली को नियमित (मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक / वार्षिक) रिपोर्ट प्रेषित की जाती है।

 'क्राइम इन इंडिया' एंव एक्सीडेन्टल एंड सुसाईड इन इण्डियां की वार्षिक पुस्तक के प्रकाशन हेतू रिपोर्ट तैयार कर NCRB नई दिल्ली को सूचना प्रेषित करना ।

 जिलों में तैनात पुलिस कर्मियो को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार कर प्रशिक्षण कराना ।

 जनपदो की DCRB के साथ समन्वय कर मार्गदर्शन करते हुये दिशा-निर्देश निर्गत करना ।

प्रशिक्षण

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरों उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार CAS (Core Application Software), AFIS(Automated Fingerprint Identification System), CII(Crime in India), FICN(Fake Indian Currency),ICJS(Interoperable Criminal Justices System), ITSSO(Investigation Tracking System for Sexual Offences) तथा Zip-Net का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है।

क्राइम इन इण्डिया

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरों के द्वारा प्रति कैलेण्डर वर्ष के अन्त मे क्राइम इन इण्डिया का  डेटा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरों नई दिल्ली को भेजा जाता है जिसकी निम्न व्यापक जानकारी शामिल है ­–

1.   पंजीकरण मामले और उनका निस्तारण ।

2.   गिरफतार व्यक्ति और उनका निस्तारण ।

रिपोर्ट मे अलग- अलग अध्यायों मे पुलिस कर्मियो एवं हिरासत अपराधिंयो के खिलाफ शिकायतों पर जानकारी के साथ साइबर अपराधों, मानव तस्करी,वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध, पर्यावरण से संम्बन्धित अपराधो और पुलिस द्वारा हथियारो और ड्रग्स की जब्ती के सम्बन्ध मे भी सूचना का प्रकाशन किया जाता है।       

सी0सी0टी0एन0एस0 (क्राईम एंड क्रिमनल ट्रैकिग नेटवर्क एंड सिस्टम)

राज्य पुलिस की कार्यकुशलता मे वृद्धि करने हेतु सी0सी0टी0एन0एस0 (क्राईम एंड क्रिमनल ट्रैकिग नेटवर्क एंड सिस्टम भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेश योजना का मिशन मोड प्रोजेक्ट है पुलिस की कार्य प्रणाली को नागरिक हितेशी एंव थानो की कार्य प्रणाली को स्वचलित कर  पारदर्शी बनाना है । सीसीटीएनएस प्रोजैक्ट पुलिस की कार्य प्रणाली मे व्यापक ,एकीकृत एंव आधुनिकरण की अवधारणा है ताकि देशभर के पुलिस संगठन और इकाईयों को वास्तविक समय मे अपराध एवं अपराधियों की जॉच पडताल करने एंव जानकारी साझा कर अपराधियो को पकडने का सिस्टम तैयार किया जा सकें ।

सीसीटीएनएस भारत सरकार का एक मिशन मोड प्रोजैक्ट है यह प्रोजैक्ट  को 19.06.2009  मे मन्त्रिमंडलीय समिति भारत सरकार के द्वारा परियोजना को पारित किया गया । पुलिस थाना, जिला, राज्य स्तर तथा गृह मंत्रालय को अपराध एव अपराधियो का रिकार्ड एंव सूचनाओ के आदान प्रदान को सुगम बनाना  है ।

फिगंर प्रिन्ट

राज्य फिंगर प्रिन्ट इकाई के द्वारा केन्द्रीय फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो के निदेशानुशार प्रशिक्षण कार्यक्रम एव फिंगर प्रिन्ट से सम्बन्ध मे विवेचना मे एक्सपर्ट ओपिनियन प्रदान की जाती है ।           राज्य फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो मे विवादित दस्तावेज से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजो की जॉच की जाती है  तथा दस्तावेजो के मिलान की रिपोर्ट को न्यायालय मे प्रेषित किया जाता है । फिंगर प्रिन्ट विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनीयम,1872 के तहत न्यायालय मे मान्य है।

सिटीजन पोर्टल/ मोबाईल एप  

नागरिको की सुविधा हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा- निर्देशानुसार एंव मार्गदर्शन मे उत्तराखण्ड राज्य मे सिटीजन पोर्टल मोबाईल एप तैयार किया गया है जिसमे विभिन्न प्रकार की सेवाएं (शिकायत,गुमशुदा व्यक्ति,खोयी सम्पति,पीजी/किरायेदार सत्यापन,पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट) आदि नागरिको के उपयोग हेतु प्रदान की गयी है। जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति/ पीडित अपनी शिकायत किसी भी स्थान से सम्बन्धित पुलिस थाने मे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है।  पंजीकरण  करने के पश्चायत प्राप्त शिकायत सख्या से अपनी शिकायत/ सत्यापन का स्टेट्स जॉच/चैक  कर सकते है,एवं व्यू/डाउनलोड एफ.आई.आर. सुविधा का लाभ भी उठा सकते है ।          

सिटीजन पोर्टल मे आने वाली समस्त शिकायतो एवं सत्यापन की रिपोर्ट CAS Software के माध्यम से प्राप्त करते हुये नियमित उच्चाधिकारियो द्वारा मॉनीटरिग की जाती है,शिकायतो एवं सत्यापन के निस्तारण की मासिक सूचना तैयार कर एन.सी.आर.बी.को रिपोर्ट प्रेषित की जाती है ।

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो की कार्यप्रणाली

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के कार्यो को आसान बनाने के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक एस0सी0आर0बी0 के निर्देशन एव प्रभारी एससीआरबी के पर्यवेक्षण मे विभिन्न अनुभागों द्वारा कार्य सम्पादित किये जाते है । जिनका विवरण निम्नवत हैः-

दैनिक,पाक्षिक,मासिक एंव वार्षिक अपराध आख्याओं का संकलन कर सम्बन्धित उच्चाधिकारीयों एंव राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो भारत सरकार को संप्रेषण किया जाना । 

 राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो  भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किये जाने वाले क्राइम इन इण्डिया हेतु राज्य के आपराधिक आंकडो व अन्य विष्यक सामाग्री उपलब्ध कराया जाना ।

 सी0सी0टी0एन0एस0 (क्राईम एंड क्रिमनल ट्रैकिग नेटवर्क एंड सिस्टम) जिसके द्वारा पुलिस थाने एव उच्च स्तर पर अपराध एंव अपराधियो से सम्बन्धित सूचना को कम्प्यूटरीकृत किये जाने सम्बन्धित समस्त कार्य ।

 राज्य के जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो मे कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो  के निर्देशो एंव उनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमो को सम्पादित किया जाना ।

 प्रदेश मे खोयापाया नम्बरी वस्तुओ के अभिलेख का रखरखाव,अज्ञात शवों एंव चोरी/पाये व्यक्तियों तत्सम्बन्धि पत्र व्यवहार का कार्य (वाहन समन्वय, तलाश सॉफ्टवेयर,जिपनेट सॉफ्टवेयर) से सम्बन्धित सूचना को ऑनलाईन किये जाने सम्बन्धित कार्य ।

 राज्य  मे सीसीटीएनएस से सम्बन्धित समस्त कार्य एस0सी0आर0बी0 के द्वारा सम्पन्न किये जा रहे है प्रौजेक्ट के अन्तर्गत एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है जिसमे डी0सी0आर0बी0 से सीसीटीएनएस एवं प्रशिक्षण सम्बन्धित  कार्य नियमित रुप से प्रचलित रहते है ।

 जनपदो की डी0सी0आर0बी0 को कोआर्डिनेट व निर्देशित एंव सहयोग करना । 

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो  द्वारा शासन नारकोटिक सेल, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो,सी0बी0आई0 एंव पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा वांछनिय आख्या (मासिक त्रैमासिक,अर्द्धवार्षिक वार्षिक) उपलब्ध कराना ।